परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में एक सुनहरा बदलाव किया गया है जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले दिव्यांगों को पंजीकरण के अलावा अन्य टैक्स में भी छूट दिया जाता है जिसकी जानकारी गोरखपुर के संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने दी है।
उन्होंने कहा है कि हियरिंग मशीन का उपयोग करने वाले श्रवण बाधित दिव्यांगों और एक नेत्र की रोशनी वाले दिव्यांग को हल्के वाहनों की ड्राइविंग लाइसेंस जारी की जा सकती है उन्होंने बताया कि दिव्यांग अपने अनुसार गाड़ी का ढांचा बदलवा सकते हैं ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस अडॉप्टेड व्हीकल के नाम पर जारी किया जाएगा।
साथ-साथ जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी नितिन सिंह ने एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांग जनों को पेंशन रेलवे एवं बस के किराए में छूट मिलती है जिसकी जानकारी अधिक लोगों को नहीं रहती है। इस खबर के माध्यम से हम ऐसे लोगों तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति ऐसे सुविधाओं से वंचित हैं वह अपने इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं।